रेत भंडारण को लेकर नियमों के पालन पर उठ रहे सवाल, बेखौफ चल रहा कारोबार
नवापारा राजिम - शासन द्वारा 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में केवल वैध रेत भंडारण स्थलों से ही नियमानुसार रेत का विक्रय किया जा सकता है।नियमानुसार भंडारण स्थल पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण, तय मात्रा का पालन और पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। साथ ही परिवहन के दौरान सभी वैध दस्तावेज होना जरूरी है।
सूत्रों के अनुसार नवापारा राजिम क्षेत्र में कुछ भंडारण स्थलों पर सुबह और रात के समय ट्रैक्टर और हाईवा वाहनों से रेत परिवहन की गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा है।
लोगों का कहना है कि भंडारण स्थलों पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो सके। सीसीटीवी, समय पर निरीक्षण और स्टॉक सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी मांग उठ रही है। राजिम और नवापारा क्षेत्र के कई स्थान पर रेत भंडारण किया गया है लेकिन इन स्थान पर विभागीय जांच आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है l
इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार जांच की जाएगी।
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